उद्देश्य
पात्र/ मेधावी छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण मंजूर किया जाएगा.
मद. सं. |
उत्पाद का नाम |
लक्ष्य समूह |
1 |
बड़ौदा विद्या |
नर्सरी से कक्षा XII |
2 |
बड़ौदा ज्ञान |
भारत में कॉलेज और उच्च शिक्षा हेतु |
3 |
प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण (बड़ौदा ज्ञान के अंतर्गत) |
भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम. |
4 |
बड़ौदा स्कॉलर |
विदेशों में अध्ययन |
शिक्षा ऋण का क्षेत्र
भारत में अध्ययन
- नर्सरी से कक्षा XII तक की शिक्षा के लिए (इस मामले में माता-पिता को ऋण दिया जाएगा.)
- स्नातक पाठ्यक्रमों, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, इंजीनियरिंग, मेडिकल कृषि, पशु चिकित्सा, विधि, दंत चिकित्सा,प्रबंधन, आर्किटक्चर, कंप्यूटर शिक्षा आदि जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए .
- आईसीडब्ल्यू, सीए, सीएफए आदि जैसे पाठ्यक्रम.
- आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी, एक्सएलआरआई, एनआईएफटी आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम.
- नागरिक विमानन/ शिपिंग के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विमान शास्त्र पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग आदि जैसे नियमित डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम.
- प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा भारत में चलाए जा रहे पाठ्यक्रम.
- यूजीसी/ सरकार एआईसीटीई/ एआईबीएमएस/आईसीएमआर आदि द्वारा अनुमोदित कॉलेजों / विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले डिप्लोमा/ स्नातक के अन्य पाठ्यक्रम.
विदेश में शिक्षा
- प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले / ऑफर किए जाने वाले व्यवसायी/ तकनीकी पाठ्यक्रम.
- एमबीए, एमसीए, एमएस आदि जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम.
- सीआईएमए- लंदन, सीपीए – अमेरिका आदि द्वारा संचालित पाठ्यक्रम.
- नागरिक विमानन/ शिपिंग के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विमान शास्त्र पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग आदि जैसे नियमित स्नातक / डिप्लोमा पाठ्यक्रम.
छात्रों की पात्रता
- भारतीय निवासी होना चाहिए
- उपर्युक्त मद सं 2 में से किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो.
व्यय का कवरेज
- कॉलेज/स्कूल/ संस्थान /विश्वविद्यालय को शुल्क का भुगतान.
- परीक्षा /पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- किताबों /उपकरणों/ औजारों / पोशाक की खरीद
- जहां आवश्यक हो वहां पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप की खरीद
- अमानती जमाराशियां, भवन निधि / वापसी योग्य जमाराशियां, (संस्थागत बिलों / रसीदों द्वारा समर्थित) इस शर्त के अधीन कि यह राशि पूरे पाठ्यक्रम के लिए कुल शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फी) के 10% से अधिक न हो.
- ऋणकर्ता विद्यार्थी के लिए बीमा प्रीमियम (12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए नहीं)
- अध्ययन दौरे, प्रोजेक्ट कार्य, थिसीस आदि जैसे पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी व्यय.
वित्त की राशि
- नर्सरी से कक्षा XII तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता के लिए ऋण- अधिकतम रु. 4.00 लाख (वर्ष वार उप सीमा के अधीन)
- भारत में अन्य पाठ्यक्रमों के लिए – अधिकतम रु. 30.00 लाख
- भारत से बाहर अध्ययन के लिए-अधिकतम रु. 60.00 लाख
मार्जिन
- बड़ौदा विद्या : शून्य
- बड़ौदा ज्ञान : रु. 4.00 लाख तक – शून्य
- रु. 4.00 लाख से अधिक 5%
- प्रसिद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों को बड़ौदा शिक्षा ऋण – शून्य
- विदेश में अध्ययन के लिए बड़ौदा स्कॉलर : सूची ए और सूची बी के संस्थानों के लिए: शून्य: सूची ए और सूची बी में गैर - विनिर्दिष्ट संस्थानों के लिए 10%.
प्रतिभूति
- रु. 4 लाख तक – कोई प्रतिभूति नहीं माता-पिता की बाध्यता/ सह -बाध्यता
- रु. 4 लाख से अधिक और रु. 7.50 लाख तक- भावी आय समुदेशन के साथ तृतीय पक्ष गारंटी के रूप में कोलेटरल.
- रु. 7.50 लाख से अधिक-छात्र की भावी आय समनुदेशन के साथ ऋण राशि के 10% के समान कोलेटरल प्रतिभूति.
प्रोसेसिंग शुल्क
बड़ौदा विद्या : शून्य
प्रसिद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा ज्ञान और शिक्षा ऋण *:शून्य
*प्रसिद्ध संस्थानों की सूची के लिए बैंक की वेबसाइट देखें.
बड़ौदा स्कॉलर : ऋण राशि का 1.00% (अधिकतम रु.10, 000/-) पहले ही ले लिया जाएगा जो कि ऋण प्राप्ति (प्रथम संवितरण) पर वापसी योग्य होगा. यह राशि विद्यार्थी/ ऋणकर्ता के बचत बैंक खाते / ऋण खाते में लौटाई जाएगी.
शिक्षा ऋण के ऐसे मामलों में जहां संपत्ति को बंधक रखा गया है, प्रति संपत्ति (अधिवक्ता और मूल्यांकनकर्ता के प्रभार के समक्ष) गैर वापसी योग्य रु. 7500/- की एकमुश्त राशि प्राप्त की जाएगी.
संवितरण : भारत में शिक्षा के लिए
- स्कूल/संस्थान/ होस्टल को सीधे – सत्र वार / वर्ष वार, आवश्यकता /मांग के अनुसार चरणों में.
- किताबें, यंत्र, उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तक विक्रेता/ दुकान को सीधे.
- अगले वर्ष संवितरण तभी किया जाएगा जब विद्यार्थी ने विद्यमान वर्ष की वार्षिक परीक्षा पास कर ली हो और इस प्रभाव की प्रगति रिपोर्ट/ अंक तालिका बैंक को प्रस्तुत कर दी हो.
- यदि छात्र को शिक्षण संस्थान में होस्टल की सुविधाएं नहीं मिली है तो उसे अपनी व्यवस्था करने की अनुमति होगी, यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों में वास्तविकता का सत्यापन करने के बाद लॉजिंग/ बोर्डिंग का शुल्क भुगतान सीधे संबंधित संस्थान को किया जाएगा.
- शिक्षा के प्रथम वर्ष के लिए कभी-कभी संस्थान प्रवेश के समय ही छात्रों शुल्क का भुगतान करने के लिए दबाव डाला जाता है. भुगतान के प्रमाण प्राप्त करने के बाद ऐसे राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है.
प्रगति रिपोर्ट
बैंक के रिकॉर्ड के लिए विद्यार्थी द्वारा निर्धारित अवधि पर प्रस्तुत किया जाना है.
वित्तपोषणकर्ता शाखा
माता-पिता, जो उधारकर्ता (नर्सरी से कक्षा XII तक की शिक्षा हेतु ऋण के मामले में और अन्य मामलों में सह उधारकर्ता हैं, उनके स्थायी निवास/ तैनाती/ सेवा के स्थान से निकटतम शाखा.
ब्याज दर
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चुकौती अवधि
नर्सरी से कक्षा XII तक के शिक्षा ऋण के मामले में
- प्रत्येक वर्ष की ऋण की उप सीमा की चुकौती 12 एकसमान मासिक किस्तों में की जाएगी. प्रत्येक वर्ष के ऋण भाग के संवितरण के 12 माह के बाद प्रथम किस्त देय होगी.
- अधिस्थगन अवधि के दौरान जब कभी भी ब्याज लगाया जाएगा, उसका भुगतान करना होगा.
- अधिस्थगन के बाद ईएमआई के माध्यम से ऋण चुकौती करने का विकल्प भी उपलब्ध है.
अन्य ऋण के मामलों में
- रु. 7.50 लाख तक के ऋण की चुकौती अधिस्थगन अवधि के बाद (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी मिलने के बाद 6 माह, जो भी पहले हो) 10 वर्षों में करनी होगी और रु. 7.50 लाख से अधिक के ऋण अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष या नौकरी मिलने के बाद 6 माह, जो भी पहले हो) के बाद 15 वर्षों में चुकौती योग्य होंगे.
- यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पता है तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम 2 वर्षों की बढ़ोत्तरी की जा सकती है ऐसे मामलों में तदनुसार अधिस्थगन अवधि में बढ़ोत्तरी की जाएगी.
अन्य शर्तें
- “प्रसिद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण” के अलावा कन्या विद्यार्थियों के लिए ब्याज दर में 0.50% रियायत.
- यदि ऋण रु. 4 लाख से अधिक है, तो अतिदेय राशि पर दंडात्मक ब्याज 2% प्रति वर्ष होगा.